अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा, तो दोषी ने न्यायाधीश पर फेंकी चप्पल |

अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा, तो दोषी ने न्यायाधीश पर फेंकी चप्पल

सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : December 29, 2021/3:42 pm IST

सूरत, 29 दिसंबर (भाषा) सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी. एस. काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी। लेकिन चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश का रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।