गुजरात सरकार ने तंबाकू धुम्रपान में उपयोग किए जाने वाले ‘रोलिंग पेपर’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

गुजरात सरकार ने तंबाकू धुम्रपान में उपयोग किए जाने वाले ‘रोलिंग पेपर’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

गुजरात सरकार ने तंबाकू धुम्रपान में उपयोग किए जाने वाले ‘रोलिंग पेपर’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: December 16, 2025 / 10:37 pm IST
Published Date: December 16, 2025 10:37 pm IST

अहमदाबाद, 16 दिसंबर (भाषा) गुजरात सरकार ने मंगलवार को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का हवाला देते हुए तंबाकू का धूम्रपान करने वालों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ‘रोलिंग पेपर’ और ‘प्री-रोल्ड कोन’ (पहले से रोल किए गए कोन) के भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ये अति पतले कागज और कोन किराने और पान की दुकानों पर बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से तंबाकू धूम्रपान करने वालों द्वारा कच्चे तंबाकू को भरकर सिगरेट बनाने के लिए किया जाता है।

राज्य गृह विभाग ने कहा कि इनके भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो गया है।

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गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि हाल में कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया था कि इन ‘रोलिंग पेपर’ (जिन्हें आमतौर पर ‘गोगो पेपर’ के नाम से जाना जाता है) का इस्तेमाल युवा और किशोर गांजा या चरस जैसे नशीले पदार्थों के सेवन के लिए भी कर रहे हैं।

अधिसूचना के अनुसार, पैकेट में बिकने वाले ये ‘रोलिंग पेपर’ भी उतने ही हानिकारक हैं क्योंकि इनमें टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कृत्रिम रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं।

भाषा संतोष देवेंद्र

देवेंद्र


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