धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध

धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध

धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: September 21, 2021 1:09 am IST

अहमदाबाद, 20 सितंबर (भाषा) गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय में उस याचिका का विरोध किया जिसमें एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

महिला ने शिकायत में कहा था कि पुलिस ने उसके पति को नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत फंसाया जबकि मामला घरेलू विवाद से संबंधित था। लोक अभियोजक मितेश अमीन ने कहा कि सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने का विरोध किया गया है।

सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वडोदरा की गोर्ती पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में वही विवरण दर्ज हैं जो याचिकाकर्ता ने चिकित्सक को बताया था।

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भाषा यश शोभना

शोभना


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