गुजरात : रिश्वत लेने के दोषी आयकर अधिकारी को तीन साल की सजा

गुजरात : रिश्वत लेने के दोषी आयकर अधिकारी को तीन साल की सजा

गुजरात : रिश्वत लेने के दोषी आयकर अधिकारी को तीन साल की सजा
Modified Date: August 21, 2026 / 08:29 pm IST
Published Date: August 21, 2026 8:29 pm IST

अहमदाबाद (गुजरात), 21 अगस्त (भाषा) अहमदाबाद की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आयकर विभाग के एक अधिकारी को 2013 में चैरिटेबल ट्रस्ट से 10,000 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने आयकर (ऑडिट) के संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालय में तैनात आयकर अधिकारी जरनैल बी. सिंह को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को यह मामला दर्ज किया था। आरोपी ने ‘श्रीलेखा विविधलक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट’ को छूट देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 11 और 80जी के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने सिंह को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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