गुजरात पुलिस ने धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी की

गुजरात पुलिस ने धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी की

गुजरात पुलिस ने धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी की
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: June 18, 2021 11:09 am IST

अहमदाबाद, 18 जून (भाषा) गुजरात पुलिस ने शादी के जरिए जबरन या धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन कराने के विरूद्ध हाल ही में अधिसूचित नए कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज कर वडोदरा के 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शिकायत के अनुसार वडोदरा में गोत्री पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और समीर क़ुरैशी नाम के व्यक्ति को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत गिरफ्तार किया। इस कानून के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

पुलिस उपायुक्त-जोन 2 (वडोदरा शहर) जयराज सिंह ने बताया कि क़ुरैशी अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाता है। उस पर आरोप है कि उसने खुद को ईसाई बताकर दूसरे धर्म की महिला को अपने जाल में फंसा लिया। उसने सोशल मीडिया पर 2019 में महिला को अपना नाम सैम मार्टिन बताया था।

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उन्होंने संवाददाताओं को बताया, ‘‘ शिकायतकर्ता के अनुसार, कुरैशी ने सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी पहचान के जरिए महिला को प्रेम के नाम पर फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने इसके बाद महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर जबरन शादी कर ली। उसने अपने संबंध के दौरान महिला को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया था।’’

अधिकारी ने बताया कि महिला को उस समय उसके धर्म का पता चला जब उसने शादी के लिए हामी भरी लेकिन फिर पाया कि शादी ईसाई धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार नहीं हो रही था और इसकी जगह ‘निकाह’ का आयोजन हुआ।

शादी के बाद आरोपी ने पहले तो उसका नाम बदल दिया और फिर उसे धर्म बदलने को मजबूर करने लगा। आरोपी पीड़ित को जातिसूचक गालियां भी देता था। भाषा स्नेहा नरेश

नरेश


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