गुरुग्राम: वर्ष 2022 के हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

गुरुग्राम: वर्ष 2022 के हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

गुरुग्राम: वर्ष 2022 के हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: April 4, 2026 / 09:33 pm IST
Published Date: April 4, 2026 9:33 pm IST

गुरुग्राम, चार अप्रैल (भाषा) हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2022 के हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 11 अप्रैल, 2022 को महेंद्रगढ़ के धाधोत गांव के निवासी सुनील कुमार का शव निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक सुनसान इलाके में मिला था और बाजघेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 21 अप्रैल, 2022 को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अलीगढ़ जिले के निवासी जतिन और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के निवासी उमेश चंद के रूप में हुई थी। ये दोनों भीमगढ़ खीरी इलाके में किराए के कमरे में रहते थे।

एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों आरोपी टैक्सी चालक का काम करते थे और एक रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात सुनील से हुई। अधिकारी ने बताया कि कहासुनी के बाद बदमाशों ने सुनील की चाकू मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

अधिकारी ने कहा, ‘अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया।’

भाषा

राखी पवनेश

पवनेश


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