हरियाणा: एक दशक पुराने हत्या के मामले में 12 को आजीवन कारावास की सजा

हरियाणा: एक दशक पुराने हत्या के मामले में 12 को आजीवन कारावास की सजा

हरियाणा: एक दशक पुराने हत्या के मामले में 12 को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: February 22, 2021 12:31 pm IST

हिसार, 22 फरवरी (भाषा) हरियाणा के हिसार जिले में एक दशक से भी ज्यादा पहले पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर हुए विवाद के दौरान दो व्यक्तियों की हत्या के मामले में 12 दोषियों को एक अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपियों को 11 फरवरी को दोषी करार दिया था।

शिकायतकर्ता के वकील मोहिंदर सिंह नैन के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी एस वाधवा ने सजा सुनाई और भारतीय दंड संहिता और हथियार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सभी दोषियों पर जुर्माना लगाया।

 ⁠

वर्ष 2010 में जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित हांसी दो ब्लॉक के बरछप्पर गांव में गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हुई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।

शिकायत के अनुसार आरोपी ‘श्यामलात’ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते थे और इसका विरोध किए जाने पर उन्होंने गोली चलाई।

भाषा यश पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में