हरियाणा ने निमेसुलाइड की उच्च खुराक पर प्रतिबंध लगाया

हरियाणा ने निमेसुलाइड की उच्च खुराक पर प्रतिबंध लगाया

हरियाणा ने निमेसुलाइड की उच्च खुराक पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: January 1, 2026 / 06:56 pm IST
Published Date: January 1, 2026 6:56 pm IST

चंडीगढ़, एक जनवरी (भाषा) स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने 100 मिलीग्राम (एमजी) से ज्यादा मात्रा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने, बेचने और वितरण पर रोक लगा दी है।

निमेसुलाइड एक गैर-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है जिसका उपयोग दर्द, सूजन और बुखार के इलाज के लिए किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से लिया गया है क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि निमेसुलाइड की अधिक खुराक से संभावित खतरे जुड़े हैं, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।

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राव ने कहा, ‘सरकार जन स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी।’

स्वास्थ्य विभाग ने दवा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और केमिस्टों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस मामले में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित विकल्पों को देने की सलाह दी गई है।

राज्य औषधि नियंत्रक ललित कुमार गोयल ने कहा कि यह प्रतिबंध औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद लगाया गया है।

भाषा नोमान नरेश

नरेश


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