हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी
Modified Date: December 8, 2025 / 08:47 pm IST
Published Date: December 8, 2025 8:47 pm IST

चंडीगढ़, आठ दिसंबर (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप ए) नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

संसद द्वारा अधिनियमित नए आपराधिक कानूनों के एक भाग के रूप में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों और अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई प्रावधान पेश करती है।

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बयान में कहा गया कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 24 उप निदेशकों और 24 सहायक निदेशकों सहित 48 नए पदों को मंजूरी दे दी थी।

इसमें कहा गया कि ये पद बीएनएसएस की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।

बयान के अनुसार, संशोधित नियम हरियाणा अभियोजन विभाग को अधिक मजबूत और कानूनी रूप से अनुपालन संरचना के साथ कार्य करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे बीएनएसएस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा।

भाषा धीरज संतोष

संतोष


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