सोनीपत तीन जून (भाषा) हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी रिंकू को सजा सुनाई और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने पांच मई 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि रिंकू उनकी 16 साल की बहन को बहकाकर ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने रिंकू को 20 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। भाषा सं.
नोमान जोहेबजोहेब
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