हरियाणा : नूंह जिले में गौहत्या मामले में तीन लोगों को पांच साल की सजा

हरियाणा : नूंह जिले में गौहत्या मामले में तीन लोगों को पांच साल की सजा

हरियाणा : नूंह जिले में गौहत्या मामले में तीन लोगों को पांच साल की सजा
Modified Date: January 22, 2026 / 09:08 pm IST
Published Date: January 22, 2026 9:08 pm IST

गुरुग्राम, 22 जनवरी (भाषा) हरियाणा के नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने गौहत्या मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक बुधवार को अदालत ने उन पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि तीन सितंबर, 2020 को फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मदारीबास गांव के निवासी आसिफ और आस मोहम्मद तथा हसनपुर बिलोंदा गांव के निवासी अख्तर और एजाज को गिरफ्तार किया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उनके पास से लगभग 200 किलोग्राम गोमांस, वजन करने वाली एक मशीन, लकड़ी का एक टुकड़ा, एक चाकू और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई।

आरोपी अख्तर की मृत्यु 15 अक्टूबर, 2024 को हो गई थी।

नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दोषियों ने गरीबी, बुजुर्ग माता-पिता और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए दया की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने बुधवार को तीनों को पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अवैध रूप से गायों को मारने वालों और गोमांस के व्यापार में शामिल लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है।’’

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

माधव


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