उच्च न्यायालय ने हैदराबाद आईएएमसी को भूआवंटन रद्द किया

उच्च न्यायालय ने हैदराबाद आईएएमसी को भूआवंटन रद्द किया

उच्च न्यायालय ने हैदराबाद आईएएमसी को भूआवंटन रद्द किया
Modified Date: June 27, 2025 / 11:06 pm IST
Published Date: June 27, 2025 11:06 pm IST

हैदराबाद,27 जून (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यहां रायदुर्ग में ‘इंटरनेशनल आर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर (आईएएमसी)’ के पक्ष में तीन एकड़ से अधिक भूमि आवंटित करने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की पीठ अधिवक्ता कोटि रघुनाथ राव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

राज्य सरकार ने 2021 में आईएएमसी को 3.70 एकड़ जमीन मुफ्त में दी थी।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सरकार ने आपत्तिजनक सरकारी आदेश जारी करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और सरकारी खजाने को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने आईएएमसी की आधारशिला रखी थी।

भाषा

राजकुमार संतोष

संतोष


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