उच्च न्यायालय ने लेखिका का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को रद्द किया |

उच्च न्यायालय ने लेखिका का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को रद्द किया

उच्च न्यायालय ने लेखिका का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को रद्द किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : December 3, 2021/8:38 pm IST

चेन्नई, तीन दिसंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा लेखिका, गीतकार व फिल्मकार लीना मणिमेकलाई का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने इस साल नौ सितंबर के आदेश को रद्द करते हुए मणिमेकलाई को निर्देश दिया कि वह अपने खिलाफ लंबित मानहानि के मामले के संबंध में निचली अदालत में पेश हों और मुकदमे की सुनवाई पूरी करने में सहयोग करें।

तमिल फिल्म निर्देशक एस गणेशन ने सैदापेट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में निजी शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2019 में ‘मी टू’ अभियान के दौरान लेखिका की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से आम लोगों की नजरों में उनकी छवि खराब हुई है, लिहाजा उन्होंने निर्देशक की मानहानि का अपराध किया है।

न्यायमूर्ति धंदापानी ने मणिमेकलाई की रिट याचिका को स्वीकार किया और गणेशन की याचिका को खारिज कर दिया, जो उन्होंने लेखिका को राहत नहीं देने के लिए दायर की थी।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि मणिमेकलाई का पासपोर्ट जब्त करने में पासपोर्ट प्राधिकरण ने पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया।

न्यायाधीश ने आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पासपोर्ट जब्त करने को लेकर कोई उचित कारण नहीं बताया गया।

अदालत ने यह भी कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण की कार्रवाई बड़ी अजीब लगती है।

भाषा

नोमान दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)