आनंद गिरि की जमानत याचिका पर नौ सितंबर को निर्णय सुनाएगा उच्च न्यायालय
आनंद गिरि की जमानत याचिका पर नौ सितंबर को निर्णय सुनाएगा उच्च न्यायालय
प्रयागराज, सात सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आनंद गिरि की जमानत याचिका पर बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया और नौ सितंबर को वह निर्णय सुनाएगा।
न्यायमूर्ति एस के सिंह ने आनंद गिरि की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी की। आनंद गिरि को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके अनुसार जिस कथित सुसाइड नोट में उसके नाम का उल्लेख है, उसकी लिखावट नरेंद्र गिरि की नहीं थी और उस नोट में कई काट छांट और ओवरराइटिंग थी।
याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी है कि घटना के समय वह प्रयागराज से बहुत दूर हरिद्वार में था और पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी उसे फोन पर दी थी।
उल्लेखनीय है कि एक स्थानीय अदालत ने 11 नवंबर, 2021 को आनंद गिरि की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर, 2021 को प्रयागराज में अपने मठ बाघंबरी गद्दी में फांसी से लटके मृत पाये गये थे। पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें नरेंद्र गिरि ने कथित रूप से आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
सीबीआई ने 20 नवंबर, 2021 को एक स्थानीय अदालत में आनंद गिरि और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
भाषा
राजेंद्र राजकुमार
राजकुमार

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