एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली आप की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई

एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली आप की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई

एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली आप की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: July 20, 2022 7:19 pm IST

नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड परिसीमन के आधार पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव स्थगित किए जाने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में उपलब्ध कराने की छूट प्रदान की। पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला शामिल थे।

आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि दिल्ली में तीन निगम थे और उनके कार्यकाल इस वर्ष मई के मध्य में समाप्त हो गये थे।

आप ने याचिका में केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है।

पीठ ने पूछा कि क्या प्रतिवादियों के वकील इस मामले में पेश हो रहे हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी सहित सभी प्रतिवादियों के सरकारी वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में सौंपने की छूट दी जाती है।’’

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश


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