लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई

लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई

लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई
Modified Date: May 26, 2024 / 06:55 pm IST
Published Date: May 26, 2024 6:55 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनावी विज्ञापन जारी करने से रोकने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

एकल पीठ ने 20 मई को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चार जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था।

इस फैसले के खिलाफ भाजपा ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन खंडपीठ ने 22 मई को कहा था कि वह एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

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भाजपा की दलील है कि एकल पीठ ने बिना सुनवाई किए ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड 27 मई की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

भाषा सुरेश प्रशांत

प्रशांत


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