उच्च न्यायालय ने हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी
उच्च न्यायालय ने हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी
कोलकाता, 24 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा में 26 मार्च को एक संगठन को रामनवमी शोभायात्रा निकालने की मंगलवार को अनुमति दे दी, लेकिन हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए।
गैर-लाभकारी संगठन अंजनी पुत्र सेना ने उच्च न्यायालय में यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि पुलिस ने हावड़ा शहर में रामनवमी के अवसर पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि संगठन पिछले 25 वर्षों से रामनवमी पर शोभायात्रा निकाल रहा है।
अदालत ने विश्व हिंदू परिषद को उसी दिन दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक वहां रामनवमी रैली आयोजित करने की 20 मार्च को अनुमति दी थी।
पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अंजनी पुत्र सेना को शोभायात्रा सुबह के समय निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने संगठन को 26 मार्च को सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे के बीच शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विश्व हिंदू परिषद की रैली के समय ना हो।
अदालत ने कुछ शर्तें लगाते हुए आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी समय लोगों की संख्या 500 से अधिक न हो और शोभायात्रा में किसी भी प्रकार का हथियार प्रदर्शित न किया जाए।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि शोभायात्रा में केवल एक ही वाहन को अनुमति दी जाएगी, जिसमें झांकी और भगवान राम की प्रतिमा ले जाई जाएगी।
अदालत ने निर्देश दिया कि हालांकि, शोभायात्रा में शामिल लोगों को झंडे या कोई अन्य प्रतीकात्मक हथियार ले जाने की अनुमति होगी, जो केवल पीवीसी से बने होने चाहिए।
भाषा आशीष नरेश
नरेश

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