शिमला: Hike pension हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के 1.73 लाख पेंशनभोगियों को एक फरवरी से संशोधित पेंशन देने का फैसला किया। आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि एक जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा।
Hike pension प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला किया जो एनपीएस कर्मियों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लंबित अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक जुलाई 2021 से पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भी देने फैसला किया। प्रवक्ता ने बताया कि पेंशन में संशोधन से राजस्व पर सालाना 1,785 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिनमें से सरकार पहले ही अंतरिम राहत के तहत 1,450.44 करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने आपात जरूरत के समय मरीजों को राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा के तहत मुफ्त परिवहन की सुविधान मुहैया कराने के लिए 50 अतिरिक्त एंबुलेंस की खरीद और परिचालन को भी अपनी सहमति दी।
Read More: हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश