हिमाचल: ऊना में ड्रोन-यूएवी परिचालन के लिए पंजीकरण जरूरी

हिमाचल: ऊना में ड्रोन-यूएवी परिचालन के लिए पंजीकरण जरूरी

हिमाचल: ऊना में ड्रोन-यूएवी परिचालन के लिए पंजीकरण जरूरी
Modified Date: June 11, 2025 / 03:25 pm IST
Published Date: June 11, 2025 3:25 pm IST

ऊना (हिमाचल प्रदेश), 11 जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के परिचालन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ऊना के जिलाधिकारी जतिन लाल ने सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।

यहां एक प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था और सरकारी एजेंसी को आगामी सात दिनों के भीतर संबंधित थाने से अपने ड्रोन परिचालन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने कहा कि ड्रोन को खरीदने के सात दिनों के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवना होगा। पंजीकरण करवाने के लिए ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर (अगर कोई हो), उड़ान क्षमता, उपयोग का उद्देश्य (जैसे कृषि, निगरानी, ​​फोटोग्राफी, आपातकालीन सेवाएं आदि), ऑपरेटर का नाम, पता और संपर्क जानकारी तथा रिमोट पायलट लाइसेंस की एक प्रति (यदि लागू हो) प्रदान करना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भाषा

यासिर पवनेश

पवनेश


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