अडानी से जुड़े हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाएगी सुप्रीम कोर्ट, ख़ारिज की याचिका
Supreme Court on Mahakumbh Stampede | Source : File Photo
Hindenburg report on Adani: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमे कहा गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हो रही मिडिया कवरेज को रोका जाए. यह रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई हैं और जिसके सामने आने के बाद से ही शेयर बाज़ार में उथल पुथल मचा हुआ हैं। शुक्रवार को वकील एमएल शर्मा की ओर से यह याचिका दायर करते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संदेह जताया गया था और जाँच की मांग की गई थी।
Hindenburg report on Adani: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम मीडिया के खिलाफ कोई आदेश जारी करने नहीं करने जा रहे। हम वही करेंगे, जो हमें करना है। हम अपना आदेश जारी करेंगे।’ दरअसल एमएल शर्मा ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब तक कमेटी गठित नहीं हो जाती, तब तक के लिए मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। शर्मा ने कहा था कि इस मामले में कमेटी का गठन होना है, जिससे यह जांच होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी साजिश का नतीजा है या नहीं।

Facebook



