उम्मीद है अनुच्छेद-370 खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय तेजी से सुनवाई करेगा: उमर

उम्मीद है अनुच्छेद-370 खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय तेजी से सुनवाई करेगा: उमर

उम्मीद है अनुच्छेद-370 खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय तेजी से सुनवाई करेगा: उमर
Modified Date: July 4, 2023 / 06:26 pm IST
Published Date: July 4, 2023 6:26 pm IST

गांदेरबल (जम्मू-कश्मीर), चार जुलाई (भाषा) नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद-370 को केंद्र द्वारा हटाये जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई करेगा।

तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त किये जाने के करीब चार साल बाद प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ 11 जुलाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी से करीब 25 किलोमीटर दूर संवाददाताओं से बातचीत में उमर ने कहा, ‘‘देर आयद, दुरुस्त आयद। हमने बेसब्री से इंतजार किया। मामले की सुनवाई 11 जुलाई से शुरू होगी और हम उम्मीद करते हैं, इसपर तेजी से कार्यवाही होगी, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय देख रहा है और जल्द फैसला आएगा।’’

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार से जम्मू-कश्मीर की 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की उम्मीद नहीं है।

उमर ने कहा, ‘‘हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमसे पांच अगस्त 2019 को छीना गया, उसके वापस मिलने की कोई उम्मीद मौजूदा सरकार से नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारी लड़ाई लंबी है; लेकिन शांतिपूर्ण है। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से वह हासिल करना चाहते हैं, जिसे हमसे छीना गया।’’

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश


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