केरल में बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति को कुल 51 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई
केरल में बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति को कुल 51 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई
इडुक्की (केरल), 28 फरवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2018 में यहां मुन्नार स्थित अपने आवास पर अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए बुधवार को दोषी ठहराया और कुल 51 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) स्मिजू के दास ने कहा कि देवीकुलम त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश सिराजुद्दीन पी. ए. ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों के लिए कुल 51 वर्ष जेल की सजा सुनाई।
दास ने बताया कि 40 वर्षीय इस व्यक्ति को हालांकि 20 साल जेल में काटने होंगे क्योंकि ये सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो 17 वर्षीय पीड़ित लड़की को दिया जाएगा।
एसपीपी ने कहा कि अदालत ने पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इडुक्की-थोडुपुझा को इसके लिए निर्देश देने की भी सिफारिश की।
अभियोजक ने कहा कि नवंबर, 2018 में तीन अलग-अलग दिन पर लड़की के साथ उस वक्त बलात्कार किया गया जब पीड़िता की मां घर पर नहीं थी।
एसपीपी ने कहा कि सौतेले पिता ने पीड़ित लड़की को अपराध के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव

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