आय से अधिक संपत्ति: सीबीआई अदालत ने 19 साल बाद आयकर अधिकारी की पत्नी को दो साल कैद की सजा सुनाई

आय से अधिक संपत्ति: सीबीआई अदालत ने 19 साल बाद आयकर अधिकारी की पत्नी को दो साल कैद की सजा सुनाई

आय से अधिक संपत्ति: सीबीआई अदालत ने 19 साल बाद आयकर अधिकारी की पत्नी को दो साल कैद की सजा सुनाई
Modified Date: March 30, 2026 / 09:59 pm IST
Published Date: March 30, 2026 9:59 pm IST

अहमदाबाद, 30 मार्च (भाषा) गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को आयकर विभाग के एक पूर्व अधिकारी की पत्नी को लगभग 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दोषी जसोदाबेन वडाडिया के पति रमेशभाई वडाडिया भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनकी मौत हो गई।

सीबीआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि विशेष अदालत ने जसोदाबेन वडाडिया को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला 30 जून, 2007 को दर्ज किया गया था।

जसोदाबेन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में अपने पति की सहायता करने का आरोप था।

विज्ञप्ति के मुताबिक, गांधीनगर स्थित अतिरिक्त आयकर आयुक्त कार्यालय में तैनात रमेशभाई वडाडिया पर एक जनवरी, 2002 से 30 अप्रैल, 2007 के बीच 29,49,977 रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप था, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों का 247 प्रतिशत थी।

सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद 24 दिसंबर, 2008 को तत्कालीन आयकर अधिकारी और उनकी पत्नी जशोदाबेन वडाडिया के खिलाफ 25,46,398 रुपये मूल्य की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आरोपपत्र दायर किया।

रमेश वडाडिया की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और अदालत ने उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया लेकिन उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के अपराध में सहायता करने का दोषी पाया गया।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल


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