तन्वी सेठ विवाद का असर, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए फिर बदले नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव
तन्वी सेठ विवाद का असर, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए फिर बदले नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव
नई दिल्ली। हाल ही में हुए तन्वी सेठ के पासपोर्ट विवाद के बाद विदेश मंत्रालय ने एक फिर अपने नियमों में बदलाव किया है। नए पासपोर्ट नियमों के अनुसार अब आवेदक को पुलिस वेरिफिकेशन के समय अपने पते पर रहना अब अनिवार्य होगा और अगर व्ह मौजूद नहीं रहता है तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट की प्रक्रिया होल्ड में डाल दी जाएगी।
हालांकि इससे पहले 1 जून को ही मंत्रालय ने पुलिस वेरिकेशन के मामले में नया प्रारुप लागू किया थ. इसके मुताबिक आवेदक को केवल अपना आपराधिक रिकॉर्ड और नागरिकता का ही सत्यापन करना होता था। इसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट न आने पर भी पासपोर्ट जारी हो जाता था। यही व्य्वस्था वह आधार बनी जिससे तन्वी सेठ और उसके पति अनस को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। जबकि पुलिस की रिपोर्ट है है कि वेरिफिकेशन के वक्त तन्वी सेठ अपने दिए हुए घर के पते पर नहीं मिली थी।
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विभागीय आधिकारियों ने बताया कि ये 29 जून को आया यह नया आदेश 9 जुलाई से लागू हो चुका है। बता दें कि तन्वी सेठ विवाद के बाद 21 जून को बिना किसी जांच के एक घंटे के भीतर हाथोंहाथ पासपोर्ट दे दिया गया था। इसके बाद कई तरह के विवाद उठ खड़े हुए थे। पहले तो उन्हें दिया गया पासपोर्ट रद्द किया गया। उसके बाद नए सिरे से पड़ताल करने के बाद उन्हें फिर से पासपोर्ट जारी किया गया।
वेब डेस्क, IBC24

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