इंजेक्शन से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की कानून के तहत अनुमति नहीं है : सीडीएससीओ

इंजेक्शन से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की कानून के तहत अनुमति नहीं है : सीडीएससीओ

इंजेक्शन से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की कानून के तहत अनुमति नहीं है : सीडीएससीओ
Modified Date: May 21, 2026 / 03:44 pm IST
Published Date: May 21, 2026 3:44 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) केंद्रीय औषधि नियामक ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद कानून के तहत ‘कॉस्मेटिक्स’ की परिभाषा में नहीं आते हैं और उपभोक्ताओं या पेशेवरों द्वारा इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब देश भर के ब्यूटी क्लीनिक और वेलनेस सेंटर में इंजेक्शन द्वारा की जाने वाली सौंदर्य संबंधी प्रक्रियाओं को ‘कॉस्मेटिक उपचार’ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

एक सूत्र ने बताया कि यह स्पष्टीकरण उपचार के उद्देश्य से कॉस्मेटिक उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, खासकर जब शहरी क्षेत्रों में और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाएं लोकप्रियता हासिल कर रही हैं।

नियामक ने 18 मई को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों का उद्देश्य केवल बाहरी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए है, न कि इंजेक्शन द्वारा।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘इंजेक्शन के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद को उपभोक्ता/पेशेवर/सौंदर्य क्लिनिक द्वारा इंजेक्शन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।’’

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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