नफरती भाषणों के मामले की जांच ‘लगभग’ पूरी : पुलिस ने न्यायालय से कहा

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नफरती भाषणों के मामले की जांच ‘लगभग’ पूरी : पुलिस ने न्यायालय से कहा

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  • Publish Date - January 30, 2023 / 02:49 PM IST,
    Updated On - January 30, 2023 / 02:49 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक सभाओं में दिए गए ‘नफरती भाषण’ के एक मामले में उसकी जांच “काफी हद तक पूरी हो चुकी है” और जल्द ही एक अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के. एम. नटराज ने न्यायालय को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र जल्द ही दाखिल किया जाएगा। इस पर गौर करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह तीन हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगी।

नफरती भाषण का मामला दिसंबर 2021 में ‘सुदर्शन न्यूज’ के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यक्रम से जुड़ा है।

शीर्ष अदालत ने इस बीच दिल्ली पुलिस से एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें उन्होंने मामले में अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया हो।

सुनवाई की शुरुआत में सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति नरसिम्हा संबंधित मामलों में से एक में वकील के रूप में पेश हुए थे।

विधि अधिकारी ने नफरती भाषणों के मुद्दे पर ‘सुदर्शन न्यूज’ टीवी चैनल के खिलाफ दायर एक अलग समान याचिका का भी उल्लेख किया और आग्रह किया कि मामले को सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसे बाद में इंगित किया जा सकता है।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश