आईआरसीटीसी ने सीआईसी के आदेश का पालन किया

आईआरसीटीसी ने सीआईसी के आदेश का पालन किया

आईआरसीटीसी ने सीआईसी के आदेश का पालन किया
Modified Date: April 7, 2026 / 05:58 pm IST
Published Date: April 7, 2026 5:58 pm IST

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने कहा है कि उसने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश का पालन किया है, जिसमें एक आरटीआई आवेदन पर जानकारी देने से इनकार करने की वजह बताने का निर्देश दिया गया था।

आवेदन में जानकारी मांगी गई थी कि क्या क्लस्टर टेंडर के लिए आवेदन करने वाले कुछ विक्रेताओं ने बताया था कि उन पर सीबीआई और ईडी द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं।

सोमवार को एक बयान में, आईआरसीटीसी ने कहा कि आरटीआई आवेदक को जवाब देकर सीआईसी के निर्देश का पालन किया गया है।

उसने कहा, ‘‘चूंकि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी देने से आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (डी) के तहत छूट प्राप्त थी, इसलिए आईआरसीटीसी ने अपने जवाब 16/07/24 में बताया कि मांगी गई जानकारी आरटीआई के तहत छूट प्राप्त है। मामला सीआईसी के पास गया और आयोग ने 07/01/26 के आदेश में आईआरसीटीसी को आवेदक को नया जवाब देने की सलाह दी। आवेदक को जवाब देकर उसी का पालन किया गया है।’’

सीआईसी ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया था कि वह इस बारे में जानकारी देने से मना करने के लिए ‘ठोस कारण’ बताए कि क्या क्लस्टर टेंडर के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने बताया है कि सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

भाषा वैभव माधव

माधव


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