आईआरसीटीसी घोटाला-लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य को अदालत ने भेजा समन,31 अगस्त को पेश होने कहा
आईआरसीटीसी घोटाला-लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य को अदालत ने भेजा समन,31 अगस्त को पेश होने कहा
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी के रूप में समन जारी कर अदालत में पेश होने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने में हुई अनियमितताओं के एक मामले में सभी आरोपियों से 31 अगस्त को अदालत में हाजिर होने को कहा है। इससे पहले 16 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
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लालू और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बीके अग्रवाल और आईआरसीटी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का भी नाम आरोपपत्र में शामिल है।
आरोप पत्र में शामिल अन्य नामों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर और चाणक्य होटल के मालिकों का नाम शामिल है।
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बता दें कि पिछले सप्ताह ही मामले में रेलवे ने एक वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने इस मामले में इस साल 14 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था।
वेब डेस्क, IBC24

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