विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब इन नियमों का करना होगा पालन

विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी : New guidelines issued for foreign travelers

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  • Publish Date - February 10, 2022 / 02:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नई दिल्लीः New guidelines for foreign travelers देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वालों लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने यात्रियों के लिए सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन नियम को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बजाए उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये नियम 14 फरवरी यानि सोमवार से लागू होंगे।

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New guidelines for foreign travelers केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब जोखिम वाले देशों व अन्य देशों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों को सात दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दी है, लेकिन इसके बजाए उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।

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संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार जो यात्री भारत आएंगे उन्हें निर्धारित यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर स्व-घोषणा पत्र में टीकाकरण और वैक्सीनेशन की जानकारी देना होगी। इसमें उन्हें बीते 14 दिन की यात्रा का ब्योरा देना पड़ेगा।

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बता दें कि बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 67,084 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 4,24,78,060 हो गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में देश में 1,241 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 5 लाख 06 हजार 520 हो गई है।