New Guidelines Issued for Pub, Bar and Hotel before New Year

होटल, पब, बार के लिए जारी हुआ निर्देश, आज से लागू होगा नियम, कोरोना के चलते यहां प्रशासन ने लगाई पाबंदी

होटल, पब, बार के लिए जारी हुआ निर्देश, आज से लागू होगा नियम! Issued New Guidelines for Pub, Bar and Hotel before New Year

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:37 PM IST, Published Date : December 31, 2021/7:24 pm IST

नई दिल्ली: New Guidelines for Pub-Bar कोरोना का संक्रमण एक बार फिर देशभर में तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं, दूसरी ओर Omicron Variant ने चिंता बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी बीच संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सिक्किम प्रशासन ने पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है।

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New Guidelines for Pub-Bar प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 10 जनवरी तक प्रदेश के सभी पब, डिस्को, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, व्यायामशाला, नाई की दुकान, स्पा और सैलून केवल 50% प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं, किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।

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