Contract Employees Latest News: इन संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिलेगा पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

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संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिलेगा पेंशन का लाभ, Jharkhand Para Teachers Contract Employees Latest News

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  • Publish Date - July 2, 2026 / 05:55 PM IST,
    Updated On - July 2, 2026 / 05:55 PM IST

Contract Employees Latest News. Image Source- IBC24 Archive

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की संविदा सेवा को पेंशन योग्य मानने का आदेश दिया।
  • राज्य सरकार को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना के निर्देश।
  • फैसले से झारखंड के करीब 2,500 पारा शिक्षकों को मिल सकता है लाभ।

रांची। Contract Employees Latest News झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियमित शिक्षक बनने से पहले संविदा पर दी गई सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने नियमित नियुक्ति के समय पारा शिक्षक के अनुभव को मान्यता दी थी, तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तय करते समय उसी सेवा अवधि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Contract Employees Latest News जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ के पांच सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे पहले आठ से बारह वर्षों तक पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। बाद में चयन प्रक्रिया के जरिए नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक बने, लेकिन नियमित सेवा 10 वर्ष से कुछ कम होने के कारण सरकार ने उन्हें पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नियुक्ति के समय जिस अनुभव को सरकार ने पात्रता का आधार माना, उसी अनुभव को पेंशन के समय अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने यह भी दोहराया कि पेंशन किसी कर्मचारी पर किया गया उपकार नहीं, बल्कि उसकी वैधानिक सेवा का अधिकार है। यदि किसी कर्मचारी ने बिना किसी सेवा व्यवधान के पहले संविदा और बाद में उसी विभाग में नियमित सेवा दी है, तो पूरी सेवा अवधि को एक साथ माना जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की पारा शिक्षक के रूप में दी गई सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ते हुए उनके पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना कर निर्धारित समय में भुगतान किया जाए। इस फैसले को राज्य के हजारों पारा शिक्षकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, झारखंड में करीब 2,500 ऐसे पारा शिक्षक हैं, जो भविष्य में इस निर्णय का लाभ उठा सकते हैं। वहीं विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 42 हजार संविदा कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन सकता है।

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हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में दी गई संविदा सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा।

यह मामला किन शिक्षकों से जुड़ा था?

धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ के पांच सेवानिवृत्त शिक्षकों ने पेंशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिए हैं?

अदालत ने सरकार को पारा शिक्षक की सेवा अवधि जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना कर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

इस फैसले से कितने शिक्षकों को लाभ मिल सकता है?

अनुमान है कि झारखंड के करीब 2,500 पारा शिक्षक इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं।

कोर्ट ने पेंशन को लेकर क्या टिप्पणी की?

अदालत ने कहा कि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है।