जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम मामले में 2.25 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम मामले में 2.25 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम मामले में 2.25 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं
Modified Date: April 15, 2026 / 05:39 pm IST
Published Date: April 15, 2026 5:39 pm IST

श्रीनगर, 15 अप्रैल (भाषा) जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने बुधवार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2.25 करोड़ रुपये मूल्य की चार आवासीय संपत्तियों को जब्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मादक पदार्थों की तस्करी और उसके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत चार आवासीय संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां उन व्यक्तियों से जुड़ी हैं जो जिले में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में कथित तौर पर शामिल हैं।’’

उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां रईस अहमद डार, सबजार अहमद डार, मुदासिर अहमद डार और जाहिद अहमद डार नामक व्यक्तियों की हैं, जो सभी बिजबेहारा क्षेत्र के तुलखान के निवासी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों से अर्जित धन से प्राप्त की गई थीं।’’

अधिकारी ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए प्राधिकारियों ने इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रुपये है।

भाषा यासिर सुभाष

सुभाष


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