पत्रकार पर हमले का मामला: उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दी

पत्रकार पर हमले का मामला: उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दी

पत्रकार पर हमले का मामला: उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दी
Modified Date: February 13, 2025 / 09:34 pm IST
Published Date: February 13, 2025 9:34 pm IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रकार पर कथित हमले के मामले में तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने बाबू को जारी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

बाबू ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

 ⁠

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए, हम याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत द्वारा तय की जाने वाली सामान्य शर्तों पर तत्काल जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।’’

नौ जनवरी को, उच्चतम न्यायालय ने बाबू को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

बारह दिसंबर 2024 को 35 वर्षीय पत्रकार द्वारा अभिनेता के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा गया था।

पत्रकार ने आरोप लगाया है कि अभिनेता और उनके छोटे बेटे मनोज के बीच चल रहे विवाद को कवर करने के लिए 10 दिसंबर 2024 को अभिनेता के जलपल्ली घर आने के दौरान बाबू उनके और अन्य पत्रकारों के प्रति आक्रामक थे।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में