न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की

न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की

न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: February 13, 2021 7:26 am IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी है जिसमें बिहार के औरंगाबाद में एक जिला न्यायाधीश पर कथित तौर पर हमला करने के सिलसिले में पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मानहानि की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने कहा कि जांच में बिहार पुलिस को कुछ नहीं मिला।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने बिहार पुलिस की जांच का हवाला दिया और जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी से कहा कि याचिका को इन तथ्यों के दृष्टिगत लंबित नहीं रखा जा सकता है कि जांच में हमले के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के मार्फत हुई सुनवाई में जनहित याचिका में आगे सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

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याचिका में आरोप लगाया गया कि बिहार के औरंगाबाद जिले में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान पर पिछले वर्ष अक्टूबर में एक पुलिस अधिकारी ने हमला किया था।

भाषा नीरज नीरज शाहिद

शाहिद


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