कंगना ने मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ली

कंगना ने मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ली

कंगना ने मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ली
Modified Date: September 12, 2025 / 12:24 pm IST
Published Date: September 12, 2025 12:24 pm IST

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें 2020-21 के किसान आंदोलन के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी।

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, कंगना के वकील ने इसे वापस ले लिया।

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अभिनय से राजनीति में आईं कंगना ने मानहानि की शिकायत को चुनौती दी, जो उनके उस रीट्वीट पर आधारित थी जिसमें अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में उनकी अपनी टिप्पणी शामिल थी।

शिकायतकर्ता महिंदर कौर (73), जो पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जांडियान गांव की रहने वाली हैं, ने जनवरी 2021 में बठिंडा में शिकायत दर्ज कराई थी।

बठिंडा की एक अदालत में उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि अभिनेत्री ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ ‘झूठे आरोप लगाए और टिप्पणियां’ की थीं जिनमें कहा गया था कि वह वही ‘दादी’ हैं जो शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थीं।

कंगना के वकील ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि बठिंडा अदालत का समन आदेश अपराध प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन होने के कारण टिकने योग्य नहीं है।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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