जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की। जिसके जवाब में जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि ‘हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। जहांगीरपुर का मामला राष्ट्रीय नहीं है।’
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फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं। जस्टिस ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होता है। हम पूरे देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। एमसीडी की डिमोलिशन ड्राइव रोकने की मांग वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की।
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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यह है कि सिर्फ मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि हम एमसीडी को विध्वंस का विवरण देने के लिए कहेंगे, हम उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे। आप काउंटर दाखिल करें।
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