कर्नाटक विधानसभा ने होर्डिंग्स को विनियमित करने और विज्ञापन शुल्क संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

कर्नाटक विधानसभा ने होर्डिंग्स को विनियमित करने और विज्ञापन शुल्क संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

कर्नाटक विधानसभा ने होर्डिंग्स को विनियमित करने और विज्ञापन शुल्क संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
Modified Date: March 16, 2026 / 07:12 pm IST
Published Date: March 16, 2026 7:12 pm IST

बेंगलुरु, 16 मार्च (भाषा)कर्नाटक विधानसभा ने ‘आउटडोर’ विज्ञापनों को विनियमित करने और नगर निकायों को होर्डिंग्स तथा बिलबोर्ड लगाने वालों से शुल्क वसूलने का अधिकार देने संबंधी एक संशोधन विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी।

शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बीएस सुरेश द्वारा पेश किए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक नगरपालिका और कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी।

इस विधेयक में नगर परिषदों और निगमों को नगर निगम की सीमा के भीतर भूमि, भवन, दीवारों, होर्डिंग्स या अन्य संरचनाओं पर विज्ञापन लगाने पर इसे लगाने वालों से विज्ञापन शुल्क वसूलने का अधिकार देने का प्रावधान है। यह शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम दरों के अधीन होगा।

विधेयक में हालांकि नगरपालिकाओं या निगमों की सार्वजनिक बैठकों, विधायी निकायों के चुनावों और ऐसे चुनावों में उम्मीदवारी से संबंधित विज्ञापनों के लिए छूट का प्रावधान है।

विधेयक में यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद या निगम आयुक्त से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि विज्ञापन नगरपालिका उपनियमों का उल्लंघन करता है या लागू शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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