कर्नाटक विधानसभा ने सामाजिक बहिष्कार रोकथाम विधेयक पारित किया

कर्नाटक विधानसभा ने सामाजिक बहिष्कार रोकथाम विधेयक पारित किया

कर्नाटक विधानसभा ने सामाजिक बहिष्कार रोकथाम विधेयक पारित किया
Modified Date: December 18, 2025 / 07:38 pm IST
Published Date: December 18, 2025 7:38 pm IST

बेलगावी (कर्नाटक), 18 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

यह विधेयक 12 दिसंबर को समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा द्वारा सदन में पेश किया गया था।

इस विधेयक में सामाजिक बहिष्कार को समुदाय के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव के मौखिक या लिखित संकेत या कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

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विधेयक में तीन साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही यह विधेयक समुदाय के किसी भी सदस्य पर सामाजिक बहिष्कार थोपने के उद्देश्य से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने, सभा करने या एकत्र होने पर रोक लगाता है। सामाजिक बहिष्कार थोपने के लिए सभा करना भी प्रतिबंधित है।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल


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