कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के अधिकारी को अंतरिम राहत से इनकार किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के अधिकारी को अंतरिम राहत से इनकार किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के अधिकारी को अंतरिम राहत से इनकार किया
Modified Date: June 10, 2025 / 01:42 pm IST
Published Date: June 10, 2025 1:42 pm IST

बेंगलुरु, 10 जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चार जून को यहां स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने और उसमें 11 लोगों की मौत के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विपणन प्रमुख निखिल सोसले को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने सोसले की याचिका पर अपना आदेश 11 जून तक सुरक्षित रखा।

सोसले को केंद्रीय अपराध शाखा ने छह जून को गिरफ्तार किया था।

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सोसले ने अपनी याचिका में छह जून को सुबह उन्हें गिरफ्तार किए जाने की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित है।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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