‘हिजाब बैन बरकरार रखना कर्नाटक हाईकोर्ट का ‘निराशाजनक’ फैसला’.. महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल

हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला ‘‘अत्यंत निराशाजनक’’: महबूबा मुफ्ती

‘हिजाब बैन बरकरार रखना कर्नाटक हाईकोर्ट का ‘निराशाजनक’ फैसला’.. महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: March 15, 2022 12:24 pm IST

श्रीनगर, 15 मार्च (भाषा) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को ‘‘बेहद निराशाजनक’’ बताते हुए मंगलवार को कहा कि यह केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि चयन की स्वतंत्रता की भी बात है।

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महबूबा ने ट्वीट किया, ‘‘कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला अत्यंत निराशाजनक है। एक तरफ हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें एक सरल चयन का अधिकार भी देने से इनकार कर रहे हैं। यह केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि चयन की स्वतंत्रता की भी बात है।’’

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी।

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अदालत ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

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