पुलिस एसआई भर्ती घोटाले में कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी की संपत्ति ईडी ने कुर्क की

पुलिस एसआई भर्ती घोटाले में कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी की संपत्ति ईडी ने कुर्क की

पुलिस एसआई भर्ती घोटाले में कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी की संपत्ति ईडी ने कुर्क की
Modified Date: January 24, 2026 / 06:09 pm IST
Published Date: January 24, 2026 6:09 pm IST

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने 2021-22 के दौरान राज्य में पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल और एक हेड कांस्टेबल की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।

संघीय एजेंसी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में आवासीय इकाइयां शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पॉल और हेड कांस्टेबल श्रीधर एच की संयुक्त रूप से 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया गया था।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1995 बैच के अधिकारी पॉल को 2022 में कर्नाटक अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा एसआई भर्ती प्रक्रिया में कथित “अनियमितताओं” में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती) के पद पर कार्यरत थे।

यह जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा उपनिरीक्षकों के 545 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। सफल उम्मीदवारों की एक अनंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन ईडी के अनुसार, संभावित परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे।

ईडी ने आरोप लगाया, “पॉल ने ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं वाले स्ट्रांगरूम में अनधिकृत पहुंच की सुविधा प्रदान करके इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने स्ट्रांगरूम की चाबियां पुलिस उपाधीक्षक शांत कुमार को सौंप दीं, जिससे श्रीधर एच सहित उसके साथियों को अयोग्य उम्मीदवारों की ओएमआर शीट में हेरफेर करने और उनके चयन को सुनिश्चित करने का मौका मिल गया।”

एजेंसी ने बताया कि आरोपियों ने प्रति उम्मीदवार 30 लाख से 70 लाख रुपये तक की “रिश्वत” वसूली, और कहा कि अवैध रूप से प्राप्त धनराशि का उपयोग आवासीय संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया था।

इस जांच के तहत ईडी ने इससे पहले एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।

कर्नाटक में एक अलग मामले में, ईडी ने 21 जनवरी को बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के 19.46 करोड़ रुपये मूल्य के एक भूखंड और दो फ्लैट को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया।

ट्रस्ट पर उसके नियंत्रण वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में “सीटों को ब्लॉक करने का घोटाला” करने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क से “अधिक” नकद राशि वसूलने का आरोप है।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप


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