कर्नाटक विधान परिषद ने 56 प्रतिशत कोटा संबंधी निर्णय को नौंवी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया

कर्नाटक विधान परिषद ने 56 प्रतिशत कोटा संबंधी निर्णय को नौंवी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया

कर्नाटक विधान परिषद ने 56 प्रतिशत कोटा संबंधी निर्णय को नौंवी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया
Modified Date: December 20, 2025 / 12:14 am IST
Published Date: December 20, 2025 12:14 am IST

बेलगावी (कर्नाटक), 19 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक विधान परिषद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य के 56 प्रतिशत आरक्षण संबंधी निर्णय को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया।

यह प्रस्ताव परिषद द्वारा विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया, क्योंकि वे उत्तर कर्नाटक के विकास पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये थे।

विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में

 ⁠

राज्य द्वारा जारी उन अधिसूचनाओं और आदेशों को, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत किया गया है, भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया गया है।

भाषा देवेंद्र शफीक

शफीक


लेखक के बारे में