कश्मीर: किश्तवाड़ में ‘भ्रामक’ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति हिरासत में

कश्मीर: किश्तवाड़ में ‘भ्रामक’ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति हिरासत में

कश्मीर: किश्तवाड़ में ‘भ्रामक’ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति हिरासत में
Modified Date: December 29, 2025 / 06:40 pm IST
Published Date: December 29, 2025 6:40 pm IST

जम्मू, 29 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो समुदायों के बीच हुई झड़प से संबंधित एक भ्रामक वीडियो अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति नागरिकों को आगाह करते हुए एक परामर्श जारी किया है।

किश्तवाड़ के जिलाधिकारी पंकज कुमार शर्मा ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर जिले में डिजिटल समाचार और समसामयिक सामग्री को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के सख्त विनियमन और अनुपालन का निर्देश दिया।

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यह आदेश विशेष रूप से बिना पंजीकरण, सत्यापन या जवाबदेही के समाचार और समसामयिक घटनाओं को प्रसारित करने वाले अपंजीकृत ऑनलाइन समाचार पोर्टल व सोशल मीडिया पेजों की बढ़ती संख्या को लक्षित करता है, जिसके बारे में प्रशासन का कहना है कि यह गलत सूचना सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी का गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

यह आदेश किश्तवाड़ जिले के नागसेनी क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद जारी किया गया।

झड़प में कुछ लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि घटना को ‘सांप्रदायिक रंग’ देने वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, रविवार को एक समुदाय के लोग जंगल से लकड़ियां ला रहे थे कि तभी एक लकड़ी एक मदरसे के पास जा गिरी।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद पद्यारना चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में दोनों ओर से पथराव में बदल गई और कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं।

इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 125(ए) और 191(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया, “इस बीच, आज (सोमवार) किश्तवाड़ के एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो अपलोड किया और इसे धार्मिक स्थल पर हमला बताकर सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, जिससे सार्वजनिक शांति व व्यवस्था भंग हुई।”

इस संबंध में किश्तवाड़ थाने में बीएनएस की धारा 353 के तहत एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया।

परामर्श के मुताबिक, “आम जनता को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंच का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी व जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश


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