कश्मीर: श्रीनगर में मादक पदार्थ के तीन तस्करों से जुड़ी 3.50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

कश्मीर: श्रीनगर में मादक पदार्थ के तीन तस्करों से जुड़ी 3.50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

कश्मीर: श्रीनगर में मादक पदार्थ के तीन तस्करों से जुड़ी 3.50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क
Modified Date: May 9, 2026 / 08:24 pm IST
Published Date: May 9, 2026 8:24 pm IST

श्रीनगर,नौ मई (भाषा) जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए जारी ‘नशा मुक्त अभियान’ के तहत पुलिस ने शनिवार को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के कई मामलों में शामिल तीन तस्करों की 3.50 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई कमरवारी के बरथाना निवासी शाहिद मुश्ताक डार के खिलाफ की गयी और उसकी लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क कर लिया गया।

डार, मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में दोषी है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थी।

दूसरी कार्रवाई नौगाम थाना क्षेत्र के वागूरा निवासी कथित मादक पदार्थ तस्कर मेहराजुद्दीन गनी के खिलाफ की गयी।

प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में वागूरा स्थित 18 मरला जमीन, एक मंजिला आवासीय भवन और एक गौशाला शामिल है, जिनका अनुमानित मूल्य 1.50 करोड़ रुपये है।

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थी और इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि तीसरी कार्रवाई में रावतपोरा निवासी कथित तस्कर तौकीर अहमद मीर के लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय मकान को कुर्क कर लिया गया।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव


लेखक के बारे में