SC On Arvind Kejriwal : अंतरिम जमानत के दौरान सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जा सकेंगे केजरीवाल, SC की बेंच ने दिया झटका
SC On Arvind Kejriwal : ईडी की मांग पर केजरीवाल के सामने कोर्ट ने बड़ी शर्त रखी है कि वे जमानत के दौरान सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जा सकेंगे।
SC On Arvind Kejriwal
नई दिल्ली : SC On Arvind Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को एक बड़ा झटका भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नीचली बेंच ने जहां उन्हें अंतिरम जमानत दे दी। वहीं इस केस को जब अंतिम फैसला लेने के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा तो वहां से उन्हें ईडी के अनुरोध पर बड़ा झटका लगा है। ईडी की मांग पर केजरीवाल के सामने कोर्ट ने बड़ी शर्त रखी है कि वे जमानत के दौरान सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जा सकेंगे।
सरकार से जुड़े काम नहीं कर सकेंगे केजरीवाल
SC On Arvind Kejriwal : इसका मतलब है ये है कि, अरविंद केजरीवाल यदि जेल से बाहर सरकार से जुड़े काम काज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब वे सीएम ऑफिस आया सचिवालय नहीं जा पाएंगे तो फिर कम कैस करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जेल से अभी बाहर आना मुश्किल हैं। क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।
Supreme Court while granting interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Excise policy case registered by ED put certain conditions on him including he shall not visit the CM office and Delhi Secretariat during the period of interim release. https://t.co/kjWjIBuXmc pic.twitter.com/lfDpSqUbTp
— ANI (@ANI) July 12, 2024
सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे केजरीवाल
SC On Arvind Kejriwal : बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वे जेल में है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए वे जरूर बाहर आये। लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा।

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