केरल : अभिमन्यु हत्याकांड में 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय
केरल : अभिमन्यु हत्याकांड में 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय
कोच्चि, छह जुलाई (भाषा) केरल की एक अदालत ने कॉलेज छात्र अभिमन्यु एम की 2018 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
एर्णाकुलम के जिला और सत्र न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के साथ ही मुकदमा पूर्व की कार्यवाही पूरी की।
महाराजा कॉलेज में बीएससी रसायन शास्त्र के विद्यार्थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता अभिमन्यु की जुलाई 2018 में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कॉलेज में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों के स्वागत के लिए अभिमन्यु द्वारा बनाए गए भित्ति-चित्र को लेकर हुए विवाद के बाद, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई)के कथित सदस्यों ने उसकी हत्या कर दी।
इस मामले में 16 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिन पर हत्या में प्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त होने का आरोप है।
हमलावरों को पनाह देने के आरोपी नौ अन्य लोगों के खिलाफ अलग से जांच चल रही है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है।
अभिमन्यु की हत्या मामले के सभी 16 आरोपी सोमवार को अदालत में मौजूद थे।
अदालत ने मलयालम में आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए, जिसके बाद सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
अभिमन्यु की हत्या के बाद केरल के शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत मुकदमे से जुड़े करीब 11 दस्तावेज अदालत से गायब होने की वजह से सुनवाई में देरी हुई।
अदालत के निर्देश के बाद अभियोजन पक्ष ने गायब दस्तावेजों को फिर से तैयार किया, जिससे मुकदमा शुरू होने का रास्ता साफ हुआ।
भाषा धीरज दिलीप
दिलीप

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