केरल में नौ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद

केरल में नौ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद

केरल में नौ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद
Modified Date: August 25, 2025 / 05:38 pm IST
Published Date: August 25, 2025 5:38 pm IST

कासरगोड (केरल), 25 अगस्त (भाषा) केरल के कासरगोड जिले की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने सोमवार को मई 2024 में होसदुर्ग में नौ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत के आदेश के अनुसार, कर्नाटक के कोडागु जिले के नापोक्लू निवासी पी. ए. सलीम को शेष जीवन जेल में ही बिताना होगा। अदालत ने कुल 71,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश पी एम ने सलीम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 449 के तहत दस साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 369 के तहत सात साल और 5,000 रुपये, धारा 370(4) के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये, धारा 506(2) के तहत सात साल और 5,000 रुपये, धारा 342 के तहत एक साल और 1,000 रुपये और धारा 394 के तहत दस साल और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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अदालत के आदेश में कहा गया है कि उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) और 5(एम) के तहत अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।

अदालत ने आदेश दिया कि कन्नूर के कुथुपरम्बा की रहने वाली सलीम की बहन सुहैबा (21) को एक दिन की अदालती सजा सुनाई गई है – जो कार्यवाही के दौरान पूरी की जाएगी । इसके अलावा अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत पीड़िता के चुराए गए आभूषणों को बेचने में भाई की सहायता करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक गंगाधरन ने कहा कि दोषसिद्धि पीड़िता द्वारा टॉर्च की रोशनी में आरोपी की पहचान करने और उसके कपड़ों से प्राप्त डीएनए साक्ष्य के आधार पर हुयी है।

भाषा रंजन प्रशांत

प्रशांत


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