कुलपतियों के लिए खोज समितियों के गठन पर रोक के न्यायालय के आदेश का स्वागत: केरल के राज्यपाल
कुलपतियों के लिए खोज समितियों के गठन पर रोक के न्यायालय के आदेश का स्वागत: केरल के राज्यपाल
तिरुवनंतपुरम, 27 जुलाई (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कुलपतियों के लिए खोज समितियों के गठन पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया और कहा कि वह आदेश की सराहना करते हैं।
राज्यपाल को विश्वविद्यालयों से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों पर केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों के मद्देनजर बड़ा झटका लगा।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को विभिन्न विधेयकों को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी के लिए नोटिस जारी किया था।
उच्च न्यायालय ने हाल में विभिन्न आदेशों में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समितियों के गठन के खान के फैसले पर रोक लगा दी थी।
मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा कि किसी कार्यपालिका आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है क्योंकि यह संविधान में निहित अधिकार है।
उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले ही कहा है कि हर किसी को किसी भी कायपालिका कदम के खिलाफ असंतुष्ट महसूस करने का अधिकार है और अगर आप असंतुष्ट हैं तो संविधान इसका समाधान प्रदान करता है। आप हमेशा अदालत जा सकते हैं। इसका स्वागत और सराहना की जानी चाहिए। यह स्वीकार्य नहीं है कि आप सड़क पर हिंसा करें।
खान ने कहा, ‘अगर कोई कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती देता है और अदालत उस पर रोक लगा देती है तो इसका मतलब है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जिसका हमें सम्मान करना चाहिए।’
उन्होंने कहा कि मामले की अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए।
खान ने कहा, ‘मैं विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग हैं जो इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति हों। जब तक वे कानूनी विकल्प का उपयोग करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं है।’
उन्होंने कहा कि अदालत को फैसला करने दें।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल कृषि विश्वविद्यालय और श्रीनारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय के लिए खोज समितियों के गठन पर रोक लगा दी थी।
न्यायालय ने इससे पहले खान द्वारा केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मलयालम विश्वविद्यालय और केरल मत्स्य पालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के लिए खोज समितियों के गठन के आदेश पर रोक लगा दी थी।
खान ने जून में राज्य के छह विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों का गठन किया था और कहा था कि वह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
राज्यपाल का यह बयान केरल में विश्वविद्यालयों के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच आया है।
भाषा
शुभम माधव
माधव

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