रैगिंग रोधी विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तक उसके प्रावधान लागू करे केरल सरकार: अदालत

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रैगिंग रोधी विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तक उसके प्रावधान लागू करे केरल सरकार: अदालत

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  • Publish Date - August 2, 2026 / 03:01 PM IST,
    Updated On - August 2, 2026 / 03:01 PM IST

कोच्चि, दो अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक रैगिंग रोधी विधेयक को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक इसके मसौदे में निर्धारित प्रावधानों का पालन व क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की विशेष पीठ ने यह निर्देश अदालत को ये बताए जाने के बाद दिया कि मसौदा विधेयक पर विचार-विमर्श जारी है और इसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है।

पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत का मत है कि प्रस्तावित विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तक उसमें निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों का पालन किया जाए तथा उन्हें लागू किया जाए। हालांकि, यह व्यवस्था इस शर्त के अधीन होगी कि विधायिका द्वारा विधेयक को अंतिम रूप दिया जाए।’’

उच्च न्यायालय का यह निर्देश केरल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें रैगिंग रोधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और रैगिंग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

भाषा खारी संतोष

संतोष