केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा
Modified Date: June 11, 2026 / 09:56 pm IST
Published Date: June 11, 2026 9:56 pm IST

कोच्चि, 11 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को गैर-कानूनी घोषित करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इसमें कानून के मुताबिक दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की पीठ ने भाजपा नेता शोन जॉर्ज की जनहित याचिका पर राज्य सरकार, बोर्ड और इसके सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।

याचिका में जॉर्ज ने दावा किया है कि 2025 में संशोधन के बाद संबंधित कानून के तहत बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है।

भाषा

नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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